
पेड न्यूज नियंत्रण के लिए गठित होगी, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी।
भोपाल:- नगरीय निकायों के निर्वाचन के दौरान पैड न्यूज पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों और राज्य स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी.) का गठन किया जायेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जरूरी निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी कर दिए हैं। महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा निर्धारित की गई है। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलों में पैड न्यूज से संबंधित प्रतिदिन आने वाले प्रकरणों और उन पर एम.सी.एम.सी. द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। राज्य स्तरीय एम.सी.एम.सी. के अध्यक्ष सचिव राज्य निर्वाचन आयोग और सदस्य सचिव अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क होंगे। समिति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिए नियुक्त एक प्रेक्षक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार, समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे।
जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. के अध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर/मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत होंगे। सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे। समिति में जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग अधिकारी, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष, प्रतिष्ठित नागरिक (जिसकी किसी राजनैतिक दल से संबंद्धता नहीं हो) और कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार सदस्य होंगें।
यदि कोई राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि कोई विज्ञापन प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया (टीवी, केबिल नेटवर्क, सिनेमा हाल, रेडियो) पर प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्ररूप (परिशिष्ट “क”) में आवेदन करना होगा। समिति द्वारा अनुमोदित/यथा संशोधित विज्ञापन का ही प्रकाशन एवं प्रसारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता के किन्ही भी प्रावधानों का उल्लंघन ऐसे विज्ञापन/प्रसारण से नहीं होना चाहिए।