आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में महिला कांट्रेक्टर को मिलेगी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में महिला कांट्रेक्टर को मिलेगी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट।

भोपाल:- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है, उसी कड़ी में यह एक कदम है। लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )