
4 मार्च को मदिरा दुकाने बंद रखने के निर्देश
भिण्ड:- कलेक्टर श्री छोटेसिंह द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में आयोजित महाशिवरात्रि त्यौहार एवं शिव पार्वती विवाह उत्सव मेला के अवसर पर 4 मार्च 2019 को संपूर्ण दिवस (रात्रि सहित) को भिण्ड जिलों की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानो तथा एफएल-3 होटलबारो एवं एफएल-9 डी 1, बी 3 आदि समस्त मदिरा केन्द्रो को जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से तथा लोकहित में मदिरा दुकानों को बंद रखे जाने तथा उनसे मदिरा की बिक्री को निषिद्ध रखने के निर्देश दिए है।
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