
लॉकडाउन में दो और चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित:- पुलिस अधीक्षक
बैतूल:- पुलिस अधीक्षक श्री डीएस भदौरिया ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत जिले में प्रभावशील लॉक-डाउन अवधि के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अनिवार्य सेवाओं के लिए प्रदत्त अनुमति के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजन से संचालित वाहन/व्यक्तियों के आवागमन के अलावा अन्य दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पूर्णत: प्रतिबंधित किए गए हैं, किन्तु उसके उपरांत प्राय: यह देखा जा रहा है कि दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति वाहनों में एक साथ आवागमन कर रहे हैं, जो क्षेत्र में संक्रमण के फैलाव का खतरा होकर प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित मापदण्डों का स्पष्ट उल्लंघन है।
अत: तत्संबंध में अपेक्षा है कि अनिवार्य सेवाओं के अंतर्गत आने वाले अनुमति प्राप्त दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्ति ही क्षेत्र में भ्रमण करें, इसके अलावा नियम विरूद्ध तरीके से अन्य वाहन आवागमन न करें। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।