भोजनालय एवं रेस्‍टोरेंट,चाय,नाश्‍ता की दुकानें खोली जाएगी:- कलेक्टर

भोजनालय एवं रेस्‍टोरेंट,चाय,नाश्‍ता की दुकानें खोली जाएगी:- कलेक्टर

अशोकनगर:- कलेक्टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ.मंजू शर्मा द्वारा आदेश जारी कर अशोकनगर जिले की सम्‍पूर्ण राजस्‍व सीमाओं(कंटेनमेंट जोन को छोडकर)भोजनालय एवं रेस्‍टोरेंट,चाय,नाश्‍ता की दुकानें(डिस्‍पोजेवल ग्‍लास व डस्‍टविन के साथ) संचालन को प्रतिबंध से मुक्‍त किया गया है। यह आदेश 13 मई 2020 से लागू होगा।  यह दुकानें सोमवार से शनिवार तक(रविवार अवकाश)प्रात: 07 बजे से सायं 04 बजे तक सोशल डिस्‍टेसिंग के नियमों का पालन करते हुए खोली जा सकेगी।
कोविड-19 राष्‍ट्रीय प्रबंधन निर्देशों के पालनार्थ एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों एवं कार्यस्‍थलों पर मास्‍क लगाना एवं प्रत्‍येक स्थिति में सोशल डिस्‍टेसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार किसी भी स्थिति में व्‍यक्तियों को एकत्रित नही होने देगा एवं न्‍यूनतम दो कर्मचारियों के साथ दुकान संचालन का कार्य करेगा। कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का सामान दुकान से बाहर रोड पर नही रखेगा। अन्‍यथा संबंधित के विरूद्ध दण्‍डा‍त्‍मक कार्यवाही की जायेगी। सभी संस्‍थानों एवं कार्य क्षेत्रों को सेनेटाईज कराते हुए स्‍थान को स्‍वच्‍छ रखना एवं सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

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