
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पर अपर कलेक्टर ने की शास्ति अधिरोपित।
अनूपपुर:- अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ देवेन्द्र कुमार सोनी पर 3000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।
उल्लेखनीय है कि सीईओ ज.पं. पुष्पराजगढ़ ने मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन की सेवा समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं किया था।