20 अप्रैल के बाद सभी शासकीय कार्यालय खोले जाएंगे:- संभागायुक्त
ग्वालियर:- नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा विशेष निर्देश जारी करते हुए गाइडलाईन निर्धारित की है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात जहां आवश्यक होगा वहां कुछ कामों में छूट देने का अधिकार जिला प्रशासन को प्रदान किया है। ग्वालियर जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा तथा लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त श्री एम बी ओझा एवं एडीजी श्री राजाबाबू सिंह ने बुधवार को मोतीमहल के कमाण्ड कंट्रोल सेंटर में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने बैठक में निर्देशित किया कि सम्पूर्ण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। शासन के निर्देशानुसार 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात कुछ आवश्यक सेवाओ को चालू कराने की छूट प्रदान की गई है। इसके लिये जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में आवश्यकताओं को देखते हुए जिन सेवाओ को चालू कराने की छूट दी गई है, उन्हें चालू करा सकते हैं।
संभाग आयुक्त श्री एम बी ओझा ने यह भी स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के बाद सभी शासकीय कार्यालय भी चालू किए जायेंगे। शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करना होंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा हर कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय कार्यालयों को प्रतिदिन सेनेटाइज्ड करने तथा नियमित कर्मचारियों को भी सेनेटाइज्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए जायेंगे।
एडीजी श्री राजाबाबू सिंह ने कहा कि सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई गई है। इस अवधि में लॉकडाउन का पालन कराया जाना है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन और सख्ती के साथ कराने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात कुछ आवश्यक सेवाओ को छूट देने की स्वतंत्रता जिला स्तर पर कलेक्टरों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी सौंपा गया है। जो लोग प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में सभी इंसीडेंट कमाण्डर्स को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सभी कार्यों की कमान संभालें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शहर में स्थापित किए गए नाकों से कोई भी बाहर का व्यक्ति जिले में प्रवेश न करे। यह सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर बिना अनुमति के जिले में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो उसके विरूद्ध एफआईआर कराई जाए। खेती-किसानी से जुड़े कामों में छूट रहेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले से बाहर मेडीकल ग्राउण्ड पर ही जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी प्रकार के समारोह को कोई अनुमति नहीं रहेगी। किसी भी स्थान पर पाँच से अधिक लोगों को एकत्र होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। शादी समारोहों को भी अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल शव यात्रा के लिये अनुमति रहेगी। इसमें भी 20 से अधिक लोग शामिल न हों, यह सुनिश्चित किया जायेगा।
पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने बैठक में स्पष्ट किया कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस प्रकरण कायम कर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध चालान की कार्रवाई भी निरंतर की जायेगी। तम्बाकू का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के विरूद्ध भी चालान करने की कार्रवाई की जायेगी।