अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज।
नरसिंहपुर:- वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमण का प्रकोप व्याप्त है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश द्वारा अधिसूचना पर 23 मार्च 2020 से कोरोना वायरस कोविड- 19 को संक्रामक बीमारी घोषित किया है। मप्र अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा 3 (क) के तहत अनुसूची- 1 में लोक स्वास्थ्य को अत्यावश्यक सेवा की श्रेणी में रखा गया है। कोरोना के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान भी लागू होते हैं।
जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में पदस्थ 7 डॉक्टर शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉ. सीएस शिव 23 मार्च से, नेत्र रोग रोग विशेषज्ञ श्री व्हीके गर्ग 12 मार्च से, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. पीसी आनंद, 12 मार्च से, चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके सागरिया 26 मार्च से, चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश गुप्ता पूर्व से, चिकित्सा अधिकारी (संविदा) डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह 26 मार्च से व मेडिसिन चिकित्सक (संविदा) डॉ. हिमांशु पठारिया 21 मार्च से एवं 3 सिस्टर ट्यूटर सुश्री मोरिन गुस्ताव 18 मार्च से, सुश्री अर्चना जयबंत 18 मार्च से और सुश्री बिंदु काबले 30 मार्च से अनुपस्थित हैं। बिना सक्षम स्वीकृति कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना के निर्देश पर थाना कोतवाली नरसिंहपुर में मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।