कलेक्टर ने किया लिपिक को निलंबित।
ग्वालियर:- कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरार में सहायक ग्रेड-2 के पद पर कार्यरत घनश्याम पटेरिया को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का दोषी पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक घनश्याम पटेरिया का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी डबरा रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जन-सुनवाई कार्यक्रम के दौरान शासकीय प्राथमिक विद्यालय घोसीपुरा के सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला ने शिकायत की थी। उन्हें सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान के लिये संकुल केन्द्र द्वारा देयक तैयार कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मुरार को प्रेषित करने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सहायक ग्रेड-2 घनश्याम पटेरिया द्वारा समय-सीमा में एरियर के भुगतान की कार्रवाई न करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।