अब सिर्फ़ परिवहन आयुक्त ही जारी करेंगे परमिट।
रायपुर:- परिवहन विभाग ने संभागीय आयुक्त से परमिट देने का अधिकार समाप्त कर दिया है। मोटरयान परमिट के लिए दिए गए नए आदेश के मुताबिक अब सिर्फ़ परिवहन आयुक्त को ही परमिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही परमिट के लिए आने वाले आवेदनों पर सुनवाई के लिए राज्य परिवहन आयुक्त को अधिकृत किया गया है। इसके पूर्व हर संभाग के आयुक्त को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार नियुक्त किया गया था और परमिट के लिए आने वाले आवेदनों पर सुनवाई करते थे। लेकिन प्रदेश भर में मोटरयान परमिट के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है।सरकार ने नए आदेश के लिए नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। साथ ही सभी संभागीय आयुक्त को नोटिस जारी कर सभी परमिट के आवेदन परिवहन आयुक्त को भेजने कहा गया है।