10 साल पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध।
ग्वालियर:- जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया जाएगा। सडक दुर्घाटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगरनिगम समन्वित रूप से प्रयास करेगा। क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित जिला सडक समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में विधायक श्री प्रवीण पाठक, कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, एडीएम श्री किशोर कान्याल, अपर आयुक्त नगरनिगम श्री आरके श्रीवास्तव, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम पी सिंह, मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री प्रवीण अग्रवाल सहित विभागीय अधिकारी और टैंपू, ऑटो यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित थे।
क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। यातायात नियमो का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जाए। सडक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तीन पहिया टेंपू एवं मैजिक वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग डिवाइज लगाई जाए। इसके साथ ही ऐसे सभी सवारी वाहन जो डीजल से संचालित हैं और जिनकी अवधि 10 साल हो गई है उनके संचालन को प्रतिबंधित किया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले में सडक निर्माण एजेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए शहर में प्रवेश करने वाले बडे वाहनों को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाए। जिले में ई-रिक्शा के संचालन के लिए शीघ्र ही एक ई-रिक्शा संचालकों की कार्यशाला आयोजित कर जिले में उनके लिए क्षेत्र निर्धारण एवं अन्य यातायात संबंधी नियमों के पालन के संबंध में रणनीति बनाई जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहर की प्रमुख सडकों पर डिवाइडर में जो अनावश्यक कट हैं जिनसे वाहन निकलने के कारण दुर्घाटनाओं की संभावना रहती है उन्हें बंद करने की कार्यवाही की जाए। दुर्घाटना प्रभावित जिले के 13 चिन्हित ब्लैक स्पोट के सुधार हेतु विभागीय अधिकारी कार्य करायें। जिसके साथ ही सभी स्पोट पर सुरक्षा संबंधी बोर्ड भी लगाये जाएं।