नाप-तौल विभाग के दल ने दो संस्थानों के विरूद्ध की कार्रवाई
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में दूषित खाद्य पदार्थों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नाप-तौल विभाग के अधिकारियों द्वारा दुकानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई है। उप नियंत्रक नाप-तौल श्री एस के उइके, निरीक्षक नाप-तौल श्री व्ही एस सिंघानिया एवं निरीक्षक श्री सुदीप शर्मा द्वारा आज 30 संस्थानों का निरीक्षण कर कार्रवाई की गई।
उप नियंत्रक नाप तौल श्री एस के उइके ने बताया कि विभाग द्वारा गठित दल ने स्पेशल बेस्ट चूड़ा हाउस फालका बाजार, सुभाष मिष्ठान भण्डार शिंदे की छावनी के निरीक्षण के दौरान मिठाई कम तौल कर देने पर दोनों संस्थानों के संचालकों के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-30 के तहत कार्रवाई कर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। इसी प्रकार बिग शॉप डिपार्टमेंटल स्टोर गोविंदपुरी, अंकल प्रोवीजन स्टोर डीडीनगर संस्थानों के निरीक्षण के दौरान पैक किए जा रहे पैकेटों पर आवश्यक घोषणाएं नहीं लिखे जाने के कारण पैकेट में बंद वस्तु नियम 2011 व अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई कर उक्त संस्थानों के संचालकों के विरूद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। नाप तौल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ओम जनरल स्टोर डीडीनगर में स्थित संस्थान के निरीक्षण के समय इलेक्ट्रोनिक कांटे का निर्धारित समय सीमा में पुन: सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण तौल कांटे जब्त कर संस्थान संचालक के विरूद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।