होटल, विश्रामगृह, छात्रावास का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य:- कलेक्टर
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले की सीमा में स्थित समस्त होटल, विश्रामगृह, छात्रावास का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के उपरांत सराय, होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस विभाग को प्रतिदिन दी जाना आवश्यक है। जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत जन सामान्य के हित, जान-माल एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत जारी आदेश में कहा है कि सरायों के रजिस्ट्रेशन एवं ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी संकलित करने के उद्देश्य से वेब बेस्ड एप्लीकेशन www.arithi.mppolice.gov.in तैयार किया गया है। जिसमें गेस्ट/विजिटर का पहचान पत्र एवं फोटो अपलोड किया जाता है। जानकारी थाना स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर प्राप्त की जा सकती है। इससे अपराधियों को चिन्हित करने और उनके विरूद्ध उचित दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने में प्रशासन एवं पुलिस को सुगमता होती है।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले की सीमा में स्थित समस्त सराय, होटल एवं विश्रामगृह के प्रबंधक एवं स्वामियों को रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश जारी किए हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रतिदिन वेबसाइट के माध्यम से जानकारी भेजा जाना भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि सराय अधिनियम के तहत जारी आदेश होने के एक माह के भीतर सराय का रजिस्ट्रेशन न कराए जाने की स्थिति में सराय, होटल एवं छात्रावासों में किसी भी व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।