बिना अनुमति के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई करें – कलेक्टर
ग्वालियर:- ग्वालियर डीआरडीओ के 200 मीटर परिधि में बिना अनुमति के बने भवनों को अंतिम नोटिस जारी कर तोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने दिए हैं। डीआरडीओ के संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में इस बैठक का आयोजन कर माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में एडीएम श्री टी एन सिंह, अपर कलेक्टर श्री किशोर कान्याल, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, डीआरडीओ के डॉ. ए के गुप्ता, नगर निगम के अपर आयुक्त श्री नरोत्तम भार्गव, एसडीएम श्री अनिल बनवारिया, सिटी प्लानर नगर निगम श्री प्रदीप वर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में कहा कि डीआरडीओ की 200 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के जो भवन बने हैं, उन्हें अंतिम नोटिस देकर तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। निगम द्वारा बैठक में बताया गया कि बिना अनुमति के 51 चिन्हित मकान हैं। कलेक्टर ने सभी मकान मालिकों को अंतिम नोटिस जारी कर तोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में डीआरडीओ के लिए अन्यत्र स्थल पर भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने डीआरडीओ के अधिकारियों से कहा कि डीआरडीओ के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ताकि शासन स्तर पर जमीन की आवश्यकता, उपलब्धता एवं आवंटन के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा सके।
बैठक में कलेक्टर श्री चौधरी ने नगर निगम के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीआरडीओ के संबंध में जो निर्णय दिए गए हैं, उसके परिपालन में प्रभावी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के अतिरिक्त भी जो भवन बने हुए हैं, उनकी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि शासन स्तर को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में उनकी जानकारी भी भेजी का सके।