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अक्रियाशील एवं अक्षम कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजें – कमिश्नर श्री शर्मा

अक्रियाशील एवं अक्षम कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजें – कमिश्नर श्री शर्मा

ग्वालियर:- संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने सभी संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य के प्रति लापरवाह एवं शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव भेजें, ताकि शासन के आदेशानुसार ऐसे कर्मचारियों की छटनी की जा सके। यह निर्देश उन्होंने आज यहां मोतीमहल के मानसभागार में आयोजित कर्मचारियों की कार्यकुशलता की समीक्षा बैठक में दिए।


कमिश्नर श्री बी एम शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारियों के अधीन कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिनके नियोक्ता संभागीय अधिकारी हैं, उनकी 20 वर्ष के कार्यों की समीक्षा करें एवं कार्य के प्रति लापरवाह एवं शारीरिक अक्षमता वाले कर्मचारियों की छटनी के प्रस्ताव भेजें, ताकि उनकी छटनी की जा सके। समीक्षा में ऐसे कर्मचारी शामिल किए जाएं, जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा जिनकी 50 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी है। इनके संबंध में शासकीय सेवकों के अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर भिजवाए जाएं।


कमिश्नर श्री शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय सेवकों की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा संदेहजनक होना तथा ख्याति एवं कार्यक्षमता का मूल्यांकन संबंधित शासकीय सेवक के सेवाकाल के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जाए। इसी प्रकार सम्पूर्ण सेवाकाल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन “अच्छा” (ख) श्रेणी से कम होना। इसके साथ यह भी देखा जाए कि शासकीय सेवक की कार्यक्षमता में गिरावट हो नहीं आ रही है। विशेषकर पिछले 5 वर्षों के कार्य का स्तर घट तो नहीं रहा है। अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवा से संबंधित किसी मामले के संबंध में हड़ताल का सहारा लेना और किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करना। इसी प्रकार बार-बार अवकाश लेने का आदि होना एवं शारीरिक क्षमता में कमी होने को भी आधार बनाया जाए। श्री शर्मा ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

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