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Homeअंचलग्वालियरकर्मचारियों की 20 साल की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें:- संभागीय आयुक्त

कर्मचारियों की 20 साल की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें:- संभागीय आयुक्त

कर्मचारियों की 20 साल की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें:- संभागीय आयुक्त

ग्वालियर:-  राज्य शासन द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों के शासकीय अभिलेखों की समीक्षा कर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश के परिपालन में 7 अगस्त को प्रात: 11 बजे से मोतीमहल मानभागार में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी संभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लिया जायेगा। संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने सोमवार को मोतीमहल के मानसभागार में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बैठक में वे अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव के साथ उपस्थित रहें।
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने कहा है कि संभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग में ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 20 वर्ष की हो गई हैं अथवा जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, उनकी योग्यता के अनुरूप प्रस्ताव लाएं। कर्मचारियों की 20 साल की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किए जाना है। विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग की विस्तृत समीक्षा कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने बैठक में किसान फसल ऋण माफी योजना की भी विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि संभाग में कुल 3 लाख 48 हजार 679 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें एक लाख 15 हजार 102 प्रकरणों में ऋण माफी की स्वीकृति प्रदान की गई। संभाग में कुल 4 करोड़ 22 लाख रूपए की राशि ऋण माफी के रूप में स्वीकृत की गई है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि किसान ऋण माफी में गबन, घोटाले के मामलों में संभागभर में कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें ग्वालियर में 15, शिवपुरी में एक तथा दतिया में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं।


अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावी कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश देने के साथ ही विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा निरंतर करने के निर्देश दिए हैं।

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