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Homeअंचलग्वालियरविभिन्न मोटरयान व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

विभिन्न मोटरयान व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

विभिन्न मोटरयान व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य

ग्वालियर:- परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश पत्र अनुसार केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान 1989, सडक मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 एवं नियम 2010 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 तथा रेंट ए कैब योजना 1989 और रेंट ए मोटरसाइकिल योजना 1997 में मोटरयान व्यवसाय से जुड़े विभिन्न व्यवसायियों अथवा व्यापारियों द्वारा अपने कारोबार के प्रयोजन हेतु संबंधित क्षेत्रीय अथवा जिले के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाण पत्र लेकर व्यवसाय संचालित करने संबंधी प्रावधान दिए हैं। इस हेतु संबंधित क्षेत्रीय अथवा जिले के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी से व्यवसाय प्रमाण पत्र लेकर व्यवसाय संचालित करने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं।
चेसिस पर  ट्रक, ट्राली, टैंकर एवं बसों की बॉडी निर्माण कार्य करने वाले, मोटरयान के वर्कशॉप एवं गैराज मालिक, वित्तपोषक (फाइनेंन्सर) (राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर), मोटरयान की अनुशंगी (सबसिडरी) सामान के व्यौहारी जैसे:- जीपीएस डिवाइस विक्रेता, स्पीड लिमिट डिवाइस विक्रेता, मोटरयान के पार्टस के विक्रेता, कार डेकोरेटर्स एवं वाहनों की एसेसरीज का विक्रय करने वाले जैसे:- वाहनों के शीशों पर फिल्म चढ़ाने वाले, वाहनों पर हॉर्न एवं भोंपू लगाने वाले हूटर, लाइट्स, बैंटरी, वाहनों के टायर का विक्रय करने वाले वाहनों  पर बम्पर गार्ड लगाने वाले व्यवसायी, पुराने वाहनों का क्रय विक्रय करने वाले व्यावसायी, वाहनों का विनिष्टिकरण करने वाले व्यावसायी, मालवाहन, माल का संग्रह, भण्डारण प्रेषण और वितरण करने वाले व्यावसायी, लोकसेवा यान जैसे बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेका गाड़ी और मंजिल गाडी का करोबार में संलग्न ट्रेवल अभिकर्ता तथा मोटर कैब एवं मोटरसाइकिल को किराए पर देने का व्यापार करने वाले व्यावसायी एवं व्यौहारियों को व्यवसाय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।
उन्होंने उक्त सभी संबंधित व्यावसायियों से कहा है कि पत्र अथवा नोटिस के प्राप्त होने के दस दिवस के अंदर परिवहन कार्यालय में व्यवसाय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन को वित्तीय नुकसान पहुंचने संबंधित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त विक्रय परिसर दुकान को सील (सीस) किया जा सकता है।

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