कलेक्टर द्वारा 77 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी
भिण्ड:- कलेक्टर श्री छोटेसिंह द्वारा लोकसेवा गारंटी के अन्तर्गत सीएम हैल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी/समाधान ऑनलाईन एवं जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों/शिकायतो का निर्धारित समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 77 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है।
कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने 77 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र में कहा है कि समय समय पर निरंतर एवं विभिन्न मीटिंगो के दौरान निर्देशित किया गया था कि आपके कार्य क्षेत्रान्तर्गत लंबित एवं प्राप्त हो रही सीएम हेल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी/ समाधान ऑनलाईन एवं जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों/ शिकायतो का निर्धारित समय सीमा में ही नियमानुसार तत्काल निराकरण करें, समय सीमा बाहर कोई भी प्रकरण अथवा शिकायत लंबित न रहे तथा आपके पूर्व में भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था तदुपरान्त भी कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। समीक्षा करने पर पाया गकि आपके द्वारा अपने स्तर पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस कारण लंबित एवं प्राप्त हो रही शिकायतो का समय सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण नहीं हो रहा है।
कलेक्टर ने नोटिस में बताया कि विभगीय ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी की समीक्षा करने पर लोकसेवा गारंटी अन्तर्गत प्रकरण समय-सीमा बाहर लंबित/निराकृत किए गए है तथा सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर शिकायते लंबित है, जिसमें ऐसी शिकायते भी सम्मिलित है जो 100 अथवा 500 दिवस से अधिक समय से होने उपरांत भी निराकृत किया गया है, उक्त स्थिति किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। इस कारण प्रदेश स्तर पर भिण्ड जिले की निम्न ग्रेडिंग परिलच्छित होती है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि आपके द्वारा पदीय कर्तव्यों में निरंतर लापरवाही एवं उदासीनता बरती जा रही है।
कारण बताओ सूचना पत्र में कहा कि आपका उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही एवं कर्तव्य विमुखता को परिलक्षित करता है जो लोकसेवा के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम नि1965 के नियम 03 (1) (2) व (3) का उल्लंघन है इस हेतु क्यों न न आपके विरूद्व म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुए नियम 10 (4) के तहत 02 वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी जावे अथवा प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर पर लिखा जावे तथा लोकसेवा गारंटी प्रकरण में अधिनियम अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवही की जाए। आप अपना जवाब तीन दिवस में लंबित समस्त शिकायतो में तथ्यात्मक निराकरण/ विवरण/साक्ष्य के साथ समक्ष में प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।