पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस प्रकरण दर्ज

पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पुलिस प्रकरण दर्ज

ग्वालियर:-  ग्वालियर में भीषण गर्मी को देखते हुए कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी द्वारा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पशु चलित वाहनों से बोझा ढोने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध के बाबजूद मुरार बारादरी चौराहे पर दोपहर एक बजे बद्री पुत्र बालकिशन जाटव निवासी आर्यनगर मुरार द्वारा घोड़ा गाड़ी से सामान ढ़ोते पाए जाने पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर पुलिस को सौंप दिया गया है।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के निर्देश पर पशु चिकित्सा विभाग द्वारा शहर में निरंतर भ्रमण कर पशु चलित वाहनों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं होने दिया जा रहा है। प्रतिबंध के बाबजूद भी आदेश की अवहेलना करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग द्वारा मुरार थाने में बद्री पुत्र बालकिशन के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण कायम कराया गया है। जिले में यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।

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