पीसी-पीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें – कलेक्टर
ग्वालियर:- जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासकीय अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। निजी अस्पताल भी अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करें। पीसी-पीएनडीटी एक्ट का जिले में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में शहर के सभी प्राइवेट चिकित्सालयों के चिकित्सकों के साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह, जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीएमएचओ डॉ. मृदुल सक्सेना, कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्री राजीव सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने कहा कि जिले में अनाधिकृत चिकित्सक तथा बिना पंजीकृत कोई भी चिकित्सालय न चले, यह सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सभी पैथोलॉजी का भी पंजीयन होना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्र में इन दोनों बातों का ध्यान रखें और भ्रमण के दौरान निरीक्षण भी करें। उन्होंने सभी निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों से भी अपेक्षा की कि उनके अस्पताल में होने वाले प्रसव तथा मृत्यु का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाए। चिकित्सकगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मरीजों के लिए अनावश्यक दवाएं न लिखें।
कलेक्टर श्री चौधरी ने बैठक में यह भी कहा कि जिले में शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव हो, यह सुनिश्चित किया जाए। चिकित्सक अनावश्यक रूप से सीजर प्रसव न कराएं। जहाँ तक हो सामान्य प्रसव होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित योजनाओं का लाभ हितग्राही को मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सालयों से निकलने वाले चिकित्सकीय वेस्ट का निदान प्रोपर रूप से होना चाहिए। इसके लिए आंतरी में स्थापित किए गए प्लांट का भी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।