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कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किए आदेश, बाहरी लोगों को जिले में रहने की अनुमति नहीं

कलेक्टर ने धारा-144 के तहत जारी किए आदेश, बाहरी लोगों को जिले में रहने की अनुमति नहीं

ग्वालियर:-  लोकसभा आम निर्वाचन-2019 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्वालियर 03 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 मई को मतदान एवं 23 मई को मतगणना होगी। निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता प्रभावशील है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी द्वारा लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं कि अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी के चुनाव प्रचार में संलग्न सभी कार्यकर्ता जो सबंधित विधानसभा क्षेत्र/जिले के मतदाता नहीं हैं, उन्हें निर्वाचन समाप्ति के 48 घंटे पूर्ण अर्थात 10 मई 2019 को शाम 6 बजे तक जिला ग्वालियर की सीमा छोड़नी होगी। उक्त निर्देश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु पुलिस अधीक्षक ग्वालियर को भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के परिपालन में कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों की जाँच, लॉज और अतिथि गृहों में रहने वालों की सूची पर निगरानी एवं सत्यापन, निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में जाँच चौकियों की स्थापना और निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के वाहनों की आने जाने भर निगरानी की जायेगी। इसके साथ ही ग्वालियर जिले में चुनाव प्रचार समाप्ति 10 मई को शाम 6 बजे के उपरांत किसी भी प्रकार की सभाएं पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगीं। पाँच या पाँच से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने या एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर प्रचार अभियान के 48 घंटों के दौरान भ्रमण प्रतिबंधित नहीं रहेगा। प्रचार बंद होने के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं रहेगी। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी का चुनाव कार्यालय चुनाव प्रचार समाप्ति के पश्चात मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अंदर संचालित नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में ऐसे स्थान जहाँ चुनाव कार्यालय स्थापित था, उसके आस-पास भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

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