सीएमओ बिलौआ पर शास्ति अधिरोपित
ग्वालियर:- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा के आवेदनों का समय पर निराकरण करने का प्रावधान किया गया है। नगर परिषद बिलौआ के मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामेश्वर दयाल यादव ने आवेदन का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया और इस कारण सीएमओ को नोटिस भी जारी किया गया, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं आया। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने लोक सेवा गारंटी के आवेदन का समय पर निराकरण न करने एवं कार्य में लापरवाही को देखते हुए सीएमओ पर 750 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है और तीन दिवस में राशि जमा कराने के निर्देश दिए हैं।