कलेक्टर ने किए 12 शस्त्र लायसेंस निरस्त
ग्वालियर:- लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के आदेशों का उल्लंघन करने तथा अवैध रूप से शस्त्र अपने आधिपत्य में रखने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर 12 लोगों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से शस्त्र लायसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिन लोगों के शस्त्र लायसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें शस्त्र लायसेंसी सर्वश्री नरेन्द्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह निवासी विनयनगर लायसेंस क्र.-50/2001, नरेन्द्र पुत्र दयाराम निवासी चंद्रबदनी नाका झाँसी रोड़ लायसेंस क्र.-26/2001, श्रीराम शर्मा निवासी विनयनगर लायसेंस क्र.-1125/2006, सोनेराम धाकड़ निवासी कोटे साहब का बाग बहोड़ापुर लायसेंस क्र.-1713/2008 शामिल हैं।
इसके साथ ही राजेन्द्र पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी विनयनगर लायसेंस क्र.-138/2008, हरिनारायण पुत्र दीनदयाल निवासी विनयनगर लायसेंस क्र.-1446/2007, महेन्द्र खत्री पुत्र हरेन्द्र खत्री निवासी विनयनगर लायसेंस क्र.-125/2004, हरिओम पुत्र गंगा प्रसाद निवासी बहोड़ापुर लायसेंस क्र.-353/2002, चाँद खाँ पुत्र मुनीर खाँ निवासी आनंदनगर लायसेंस क्र.-565/2006, सियाशरण पुत्र पन्नालाल शर्मा निवासी डबरा लायसेंस क्र.-821/2003, विक्रम पुत्र हरिकृष्ण श्रीवास्तव निवासी डबरा लायसेंस क्र.-697/2005 तथा सुरेश पुत्र भागीरथ साहू निवासी डबरा लायसेंस क्र.-177/2005 शामिल हैं।