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बिना अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे

बिना अनुमति के विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे

भिण्ड:-  लोकसभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जे विजय कुमार के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल चांदिल की अध्यक्षता में आज अपर कलेक्टर चैम्बर के सभाकक्ष में केबल ऑपरेटरो की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्री डीके सिंह, सहायक संचालक श्री अरूण शर्मा एवं केबल ऑपरेटर उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल चांदिल ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनावी प्रक्रिया के दौरान केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम का सभी स्थानीय केबल ऑपरेटर्स को पालन करना अनिवार्य है। केबल ऑपरेटर बिना जिला मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति के चुनाव के दौरान कोई भी राजनैतिक विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। केबल ऑपरेटर्स ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं करेंगे जो कि विधि के प्रतिकूल हो।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिल चांदिल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्यीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी जो टेलीविजन चैनल पर विज्ञापन प्रसारित करवाने का प्रस्ताव रखता है, उसे 3 दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा गैर रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनैतिक दल तथा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को सात दिन पूर्व जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से विज्ञापन की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 13 में यह भी प्रावधान है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अर्थदण्ड भी किया जा सकता है और उपकरण, सामान जप्ती की भी कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशानुसार केबल ऑपरेटर्स प्रतिदिन प्रसारित किए गए कार्यक्रमों समाचारों आदि की पिछले 24 घंटों की रिकार्डिंग डीव्हीडी अगले दिन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के कार्यालय में जमा करेंगे।

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