शपथ पत्र में विदेश में स्थित चल-अचल संपत्ति और पांच साल के आयकर रिटर्न का ब्यौरा भी देना होगा
सीहोर:- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि और अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी शपथ पत्र में देना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग ने इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए शपथ पत्र में पिछले पांच साल के आयकर रिटर्न में दर्शाई गई आय की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया है।
आयोग के आदेशानुसार उम्मीदवार को न केवल खुद की बल्कि पति या पत्नी तथा अपने आश्रितों के भी पांच साल के आयकर रिटर्न में दिखाई गई आय की घोषणा भी शपथ पत्र में करनी होगी। उम्मीदवार को शपथ पत्र का कोई कालम भी खाली नहीं छोड़ना है। शपथ पत्र नामांकन की अंतिम तिथि के दिन 3 बजे तक जमा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि कोई अभ्यर्थी शपथ पत्र में कोई भी कालम खाली छोड़ता है एवं इस आशय की जानकारी यदि रिटर्निंग अधिकारी ने सूचना द्वारा अभ्यर्थी को दे दी है एवं इस सूचना उपरांत भी अभ्यर्थी अपने शपथ पत्र में कालम पूर्ण नहीं भरता या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त चैक लिस्ट अनुसार नया शपथ पत्र निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अभ्यर्थी का नाम-निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा यदि किसी कालम में कोई जानकारी निरंक है तब वहां “शून्य” या “लागू नहीं होता” लिखा जाना चाहिए। आयोग ने उम्मीदवारों को शपथ पत्र की ई-फाइलिंग की सुविधा भी दी है। हालांकि उसे नोटराइज शपथ पत्र हार्ड कॉपी में रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।