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निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए दिशा-निर्देश

ग्वालियर:-  लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता के तहत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने प्रचार-प्रसार के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स तथा झण्डियों को लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने अपने दिशा-निर्देशों में बताया है कि निर्वाचन अवधि में नगर निगम द्वारा किसी भी नए स्थान पर होर्डिंग एवं विज्ञापन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। निर्वाचन के दौरान ऐसे सभी वैध एवं अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए निगम द्वारा पूर्व अनुमति/अनापत्ति देना आवश्यक होगा। समस्त वैध स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन, चुनाव संबंधी विज्ञापन संबंधी प्रदर्शन के लिए व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार, दलों द्वारा निर्धारित प्रारूप में आयुक्त नगर निगम को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ ही प्रचार विज्ञापन बोर्ड पर लिखे जाने वाली भाषा/मैटर भी बताना होगा। जिसके आधार पर निर्धारित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जायेगी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि निगम की अनुमति के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी निर्धारित शर्त/शुल्क प्राप्त कर वैध स्थानों पर राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेंगे। निगम द्वारा विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण कर उसकी सूचना निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेगा, ताकि व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका डबरा तथा नगर पंचायत बिलौआ, पिछोर, आंतरी एवं भिरवार के द्वारा भी उपरोक्तानुसार ही नगर निगम ग्वालियर के लिए निर्धारित नीति के अनुरूप विज्ञापन हेतु सशुल्क अनुमति प्रदान की जायेगी।
कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा है कि नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, सम्पत्ति अथवा भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन एवं प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत झंडे, बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग, अस्थाई फ्लैक्स भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं। इसके लिए प्रत्याशी को तीन दिन के अंदर नगर निगम के द्वारा एनओसी जारी करने हेतु दी गई राशि की रसीद व अनुमति निर्धारित प्रोफार्मा में रिटर्निंग ऑफीसर को भवनवार प्रस्तुत करना होगी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने यह भी कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में प्रचार-प्रसार की विधिवत अनुमति के पश्चात ही प्रचार किया जा सकेगा। आदेशों की अहवेलना पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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