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Homeअंचलबंद पाई गईं  राशन की दुकानों को निलंबित करने के निर्देश

बंद पाई गईं  राशन की दुकानों को निलंबित करने के निर्देश

बंद पाई गईं  राशन की दुकानों को निलंबित करने के निर्देश

ग्वालियर:-  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश में गरीबों के हिस्से के अनाज पर किसी दूसरे को कब्जा नहीं करने देंगे। ऐसा करने वालों के विरुद्ध राज्य सरकार शक्ति से निपटेगी। उन्होंने यह बात जबलपुर शहर के प्रवास के दौरान शहर के गुरंदी क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय वार्ड की तीन दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कही । निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने और कम अनाज तोलने की शिकायत की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
खाद्य मंत्री श्री तोमर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी गरीब परिवारों को रियायती दर पर निश्चित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस पर गरीब परिवार के सदस्यों का हक है। इसमें किसी भी प्रकार की कालाबाजारी नैतिकता के विरुद्ध होने के साथ-साथ आपराधिक भी है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वर्तमान सरकार कड़ी कार्यवाही करने के लिए कृत संकल्पित है।

श्री तोमर ने जबलपुर भृमण के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय वार्ड 38 में स्थित कृष्णा महिला उपभोक्ता भंडार, ज्योति प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार, सहकारी उचित मूल्य दुकान भरतीपुर का प्रातः 10:45 बजे आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उक्त तीनों दुकान बन्द पाई गई।  साथ ही स्थानीय नागरिकों ने  राशन विक्रेताओं के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम मात्रा में खाद्यान्न प्रदान करने, राशन प्रदान करने के एवज में अतिरिक्त धनराशि वसूल करने तथा उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें की गई।

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