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उर्वरक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण

उर्वरक विक्रेता फर्मों का औचक निरीक्षण

ग्वालियर:-  जिले के किसानों को सुगमता से यूरिया खाद मुहैया कराने के मकसद से कलेक्टर श्री भरत यादव द्वारा गठित दलों द्वारा विभिन्न उर्वरक विक्रेता फर्मों का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इस कड़ी में चार विभिन्न फर्मों का निरीक्षण किया गया। इन फर्मों में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर एक फर्म का उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। एक अन्य फर्म का विक्रय अधिकार पत्र निलंबित किया गया है। इनके अलावा दो फर्मों को उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निलंबित/निरस्त करने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
उप संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास डॉ. आनंद कुमार बड़ोनिया ने बताया कि भिण्ड रोड़ महाराजपुरा स्थित मैसर्स राघव किसान सेवा केन्द्र के निरीक्षण में भाव सूची प्रदर्शित नहीं पाई गई । फर्म की स्टॉक पंजी संधारित नहीं थी और बिल कैशमेमो भी नहीं पाया गया। इस फर्म के विक्रेता द्वारा शासन द्वारा निर्धारित यूरिया की दर 266 रूप्ए 50 पैसे प्रति बैग की बजाय 350 रूपए प्रति बैग की दर से बेचा जा रहा था। इन सभी अनियमितताओं के आधार पर इस फर्म का उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।
इसी तरह चार शहर का नाका हजीरा स्थित मैसर्स माँ वैष्णो खाद बीज भण्डार पर भी स्टॉक पंजी संधारित नहीं थी और बिलबुक कैशमेमो भी नहीं मिला। फर्म द्वारा मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। इन अनियमितताओं के आधार पर इस फर्म का विक्रय अधिकार पत्र निलंबित किया गया है।
कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में निगरानी दल जब भिण्ड रोड़ महाराजपुरा स्थित मैसर्स विजयम कृषि एवं बागवानी सेंटर के निरीक्षण के लिये पहुँचा तो यह दुकान बंद पाई गई। दूरभाष द्वारा बुलाए जाने पर भी निरीक्षण के लिये विक्रेता फर्म के संचालक नहीं आए। इस प्रकार का असहयोग करने पर फर्म से सात दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही आगाह किया गया है कि यदि जवाब समाधानकारक नहीं हुआ तो उर्वरक अधिकार पत्र निलंबन/निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
भिण्ड रोड़ महाराजपुरा स्थित मैसर्स आस्था एग्रो एवं बागवानी फर्म के निरीक्षण में भाव सूची और स्टॉक पंजी संधारित नहीं पाई गई। फर्म द्वारा पीओएस मशीन संचालित नहीं मिली। फर्म पर उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र की मूल प्रति भी प्रदर्शित नहीं थी। फर्म द्वारा मासिक रिपोर्ट भी नहीं भेजी जा रही थी। इस प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर इस फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस में जवाब मांगा गया है। जवाब समाधानकारक न होने पर उर्वरक विक्रय अधिकार पत्र निलंबन/निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

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