मतदाता सूची के साथ एएसडी सूची भी उपलब्ध रहेगी
भोपाल:- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 28 नवम्बर को मतदान के दिन मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारी के पास मतदाता सूची के साथ एएसडी सूची भी उपलब्ध रहेगी। सूची में उन मतदाताओं के नाम हैं, जिनकी मतदाता पर्ची वितरित नहीं हो पाई है, जो अनुपस्थित हैं या उस जगह से स्थानांतरित हो गये हैं या फिर मृत हो चुके हैं। मतदान दिवस को ऐसे मतदाता, जिनका नाम एएसडी सूची में है, यदि मतदान के लिये अपना एपिक कार्ड या आयोग द्वारा निर्धारित कोई वैकल्पिक फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करता है, तो पीठासीन अधिकारी उक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता की पहचान सुनिश्चित कर मतदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण रजिस्टर में दर्ज कर हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लेगा।
पीठासीन अधिकारी उक्त एएसडी सूची में दर्ज मतदाताओं का रिकार्ड रखेगा और मतदान के अन्त में यह प्रमाण-पत्र देगा की एएसडी मतदाताओं को जांच उपरांत ही मतदान की अनुमति प्रदान की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि वोटर असिस्टेंट बूथ में बीएलओ के पास अवितरित फोटो मतदाता पर्चियां नहीं रखी जाएंगी। बीएलओ के पास निर्वाचक नामावली की अल्फाबेटिकल सूची ही उपलब्ध रहेगी।