a
Copyright Hindustan Media Diary
जहाँ गाय का कुल वहीं गोकुल, गोवंश का पालन करने वाला गोपाल :- मुख्यमंत्री-फारेस्ट रेंजरो के पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची?-भारतीय वन सेवा के आधिकारियों के तबादले!-अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!
Homeअंचल26 नवम्बर सायं 5 बजे से 28 नवम्बर सायं 5 बजे तक मदिरा दुकानें बंद रहेंगीं

26 नवम्बर सायं 5 बजे से 28 नवम्बर सायं 5 बजे तक मदिरा दुकानें बंद रहेंगीं

26 नवम्बर सायं 5 बजे से 28 नवम्बर सायं 5 बजे तक मदिरा दुकानें बंद रहेंगीं

ग्वालियर:-  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री अशोक कुमार वर्मा द्वारा मतदान के दिन 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति के समय 5 बजे के 48 घंटे पूर्व अर्थात 26 नवम्बर सोमवार को सायंकाल 5 बजे से 28 नवम्बर बुधवार को मतदान समाप्ति सायंकाल 5 बजे तक की अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि में जिले में देशी एवं विदेशी मदिरा की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के मकसद से ग्वालियर जिले की समस्त देशी फुटकर बिक्री की दुकानें, विदेशी मदिरा फुटकर बिक्री की दुकाने, देशी मदिरा अहाता, विदेशी मदिरा अहाता, विदेशी मदिरा शॉपबार, रेस्टोरेन्ट बार, होटल बार, क्लब बार, सैनिक केन्टीन थोक, सैनिक केन्टीन फुटकर, विदेशी मदिरा बॉटलिंग, आसवनी, देशी मदिरा के बॉटलिंग, देशी मदिरा भण्डारगारों तथा समस्त विदेशी मदिरा के थोक बिक्री से, मतदान दिवस 28 नवम्बर को मतदान समाप्ति 5 बजे से 48 घंटे पूर्व अवधि को शुष्क दिवस घोषित किया है।
जिले में उपरोक्त किसी भी देशी/विदेशी मदिरा दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, अन्य सैलिंग पॉइंट में, घोषित शुष्क दिवस समयावधि के दौरान किसी भी प्रकार की शराब बिक्री की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी ने आबकारी एवं पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि घोषित शुष्क दिवस की समयावधि में जिले में किसी भी प्रकार की स्प्रिट युक्त, किण्वित, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का अवैध निर्माण, परिवहन, विक्रय कदापि न होने पाए। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने की हिदायत दी है। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया है।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment