प्रधान अध्यापक को , संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!
ग्वालियर:- संभागीय आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय बालक ठाठीपुर शिवकुमार भदौरिया को 48 घंटे से अधिक जेल में रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री भदौरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मुरार रहेगा तथा उन्हें मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक विद्यालय ठाठीपुर के विरूद्ध थाना गोला का मंदिर में अपराध क्र.-565/20 भारतीय दण्ड विधान की धारा-420, 406 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। माननीय न्यायालय में पेश होने के बाद न्यायालय द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में 48 घंटे से अधिक समय हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा वगीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 (2) उप नियम – क के तहत संभागीय आयुक्त द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।