एग्जिट पोल के संचालन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध

एग्जिट पोल के संचालन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध

भोपाल:- भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 7 बजे से 7 दिसम्बर, 2018 को अपरान्ह 5:30 बजे तक 5 राज्यों की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन एवं प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने को प्रतिबंधित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल एवं अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है।

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