a
Copyright Hindustan Media Diary
फारेस्ट रेंजरो के पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची?-भारतीय वन सेवा के आधिकारियों के तबादले!-अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!-IPS आधिकारियों के तबादले, देखें सूची?
Homeअंचलचंबलसंभागीय आयुक्त ने किया सीएमओ को निलंबित।

संभागीय आयुक्त ने किया सीएमओ को निलंबित।

संभागीय आयुक्त ने किया सीएमओ को निलंबित।

मुरैना:-  कलेक्टर मुरैना अंकित अष्ठाना के प्रस्ताव पर शासन की महत्वपूर्ण लाड़ली बहना योजना में रूचि नहीं लेने पर झुण्डपुरा के प्रभारी सीएमओ वीरेंद्र रावत को ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर दीपक सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में बताया गया कि शासन की महत्वपूर्ण लाड़ली बहना योजना में नगरीय निकाय झुण्डपुरा के प्रभारी सीएमओ को 300 बहनों के पंजीयन का लक्ष्य सौंपा गया था, इसके विरूद्ध उनके द्वारा 122 पंजीयन ही कराए गए, जो लक्ष्य से बहुत कम है। इससे स्पष्ट है कि सीएमओ रावत द्वारा मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना जैसी शासन की महत्वपूर्ण योजना के कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। इसके अतिरिक्त समय सीमा बैठकों में अनुपस्थित रहते है, तथा समय सीमा जैसे पत्रों में भी इनके द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।
कलेक्टर मुरैना की अनुशंसा पूर्णतः पुष्टि होने तथा रावत को अपनी पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1,2,3) का स्पष्ट उल्लंघन होने पर संभागीय आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी झुण्डपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय आयुक्त नगर निगम मुरैना किया है।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment