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Homeमुरैनासेवा में कमी मानते हुए, मुरैना टोल टैक्स अवैध राशि क्षतिपूर्ति सहित वापस करे।

सेवा में कमी मानते हुए, मुरैना टोल टैक्स अवैध राशि क्षतिपूर्ति सहित वापस करे।

सेवा में कमी मानते हुए, मुरैना टोल टैक्स अवैध राशि क्षतिपूर्ति सहित वापस करे।

मुरैना:- पाथवे इंडिया टोल टैक्स छौंदा मुरैना द्वारा बापिसी शुल्क रसीद होने पर भी ट्रेक चालक से 24 घंटे में पुनः टोल राशि लेने को जिला उपभोक्ता आयोग मुरैना के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश  राजेंद्र प्रसाद शर्मा तथा  राकेश शिवहरे न्यायपीठ ने अवैध मानते हुए दो हजार रूपये छतिपूर्ति के साथ लिए गए 335 रूपये वापस किए जाने के आदेश दिए है।
आदेश के मुताबिक आवेदक नरेंद्र सिंह परमार ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि मेरे वाहन चालक ने वाहन की वापिसी टोल रसीद 500 रूपये अदा कर दोपहर 2ः18 बजे प्राप्त की। जब वह रसीद ट्रक चालक ने सुबह 5ः20 बजे वापस जाते समय रसीद व नियम बताने के बावजूद मौजूद कर्मचारी ने उसे नहीं माना और झगड़ा करते हुए जबरिया नवीन रसीद 335 रूपये की थमा दी। नियमानुसार किसी भी टोल पर बापिसी का भी टोल शुल्क जमा किया जा सकता है। परंतु पाथवे प्रा. लि. छौंदा टोल टैक्स द्वारा आवेदक नरेंद्र परमार के चालक से वापिसी राशि जमा होने पर भी पुनः 24 घंटे की अवधि में टोल वसूल किया गया। जिसे दस्तावेज एवं शपथ पत्र से प्रमाणित किया। अनावेदक द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किए। मौखिक रूप से किए गए तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अप्रमाणित माना और सेवा में कमी मानते हुए अनावेदक पाथवे टोल टेक्स पर न्यायालय उपभोक्ता आयोग ने एक हजार रूपये मानसिक छतिपूर्ति एवं एक हजार रूपये प्रकरण व्यय के साथ अवैध रूप से लिए गए 335 रूपये तीस दिन में संचालक टोल टैक्स छौंदा मुरैना द्वारा आवेदक को अदा करने के आदेश दिए है।

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