4 लाख रुपए का दुरूपयोग करने वाले पूर्व सरपंच को जेल भेजने के आदेश।
ग्वालियर:- शासकीय धन का दुरूपयोग करने वाले पूर्व सरपंचों को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी आशीष तिवारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत मोहना के पूर्व सरपंच कप्तान सिंह को 30 दिन के लिए जेल भेजे जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जनपद पंचायत घाटीगांव की ग्राम पंचायत मोहना के पूर्व सरपंच कप्तान सिंह पर 14वाँ वित्त आयोग की 4 लाख रूपए की राशि का दुरूपयोग करने का आरोप जांच में सही पाए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा पूर्व सरपंच कप्तान सिंह के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त राशि चुकाने हेतु युक्तियुक्त समय दिया गया। किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। प्रकरण में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी साबित होने के कारण विचार उपरांत अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने के लिए आदेशित किया गया था, किंतु पूर्व सरपंच द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर उक्त कार्यवाही की गई।