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Homeअंचलकलेक्टर ने जारी किए आदेश, धारा 144 के तहत।

कलेक्टर ने जारी किए आदेश, धारा 144 के तहत।

कलेक्टर ने जारी किए आदेश, धारा 144 के तहत।

ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दिए हैं कि सोशल मीडिया एवं फेसबुक, वाट्स अप पर भड़काऊ भाषण अथवा किसी वर्ग विशेष, जाति, धर्म किसी सम्प्रदाय की भावनाओं पर टिप्पणी एवं फारवर्ड करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने जारी किए आदेश में स्पष्ट लिखा है कि  फेसबुक, वॉट्सएप व ट्विटर इत्यादि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी वर्ग, जाति, धर्म एवं संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट लिखना, शेयर करना अथवा फारवर्ड करना जिले में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक से इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भड़काऊ पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। श्री सिंह ने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड, शेयर या फारवर्ड किए जाने पर संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से दण्ड के भागीदारी होंगे। साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्म के एडमिन भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई होकर अलग अलग एवं संयुक्त रूप से दण्ड के भागीदार होंगे।

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