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कामगारो को मतदान के लिए सवेतनिक अवकाश

कामगारो को मतदान के लिए सवेतनिक अवकाश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रो के आम निर्वाचन 2018  के लिए कार्यक्रम जारी किया गया हैं। उक्त कार्यक्रम के अनुसार मतदान 28 नवम्बर 2018 को होगा। श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर ने भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशो के परिपालन में निर्देश दिये है कि प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रो में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2018 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाए। यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित हैं जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर हैं जहॉं आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हें मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी।

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