पहली बार होगा पार्षदों के चुनाव में जो अभी तक नहीं हुआ, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए निर्देश।

पहली बार होगा पार्षदों के चुनाव में जो अभी तक नहीं हुआ, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने दिए निर्देश।

ग्वालियर:-  आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग  बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में पहली बार पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय लेखा का प्रावधान किया गया है। इसके पहले महापौर एवं अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के व्यय लेखा का संधारण किया जाता था। रिटर्निग आफीसर कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा संधारण पर्यवेक्षण के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग  राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि पार्षद पदों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा, नगर पालिक निगम में जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर 8 लाख 75 हजार और 10 लाख से कम जनसंख्या पर 3 लाख 75 हजार होगी। वहीं नगरपालिका परिषदों में एक लाख से अधिक जनसंख्या पर 2 लाख 50 हजार, 50 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या पर एक लाख 50 हजार और 50 हजार से कम जनसंख्या पर पार्षदों के निर्वाचन व्यय की अधिक व्यय सीमा एक लाख रूपये होगी। नगर परिषदों के लिए अधिकतम व्यय सीमा 75 हजार रूपये होगी।

महापौर पद के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिक निगमों में 35 लाख और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका निगमों में महापौर पद के अभ्यार्थियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 15 लाख रूपये निर्धारित है।

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