पंचायत चुनाव के चलते जिले के चारों विकासखंडों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित:- कलेक्टर
ग्वालियर:- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण अंचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने विकासखण्ड मुरार, भितरवार, घाटीगांव व डबरा की निर्वाचन क्षेत्र सीमा और उसकी 100 मीटर की परिधि में रहने वाले सभी निवासियों के अस्त्र शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिए हैं। साथ ही सभी लायसेंस धारियों को अपने शस्त्र 2 जून 2022 तक संबंधित पुलिस थानों में जमा करने के लिए आदेशित किया है। जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने इसी आदेश के जरिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने और उनके प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंस धारी भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दंडनीय होंगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपति गण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिए तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा।