वित्तीय अनियमितताओं के चलते प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी।
मुरैना:- वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में प्राचार्य जी.के. श्रीवास्तव तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बानमौर हाल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूराबाद टेकरी जिला मुरैना को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। यह कार्यवाही चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने मानवाधिकार कमेटी भारत ब्रांच जिला मुरैना के प्रेसिडेंट अशोक कुमार गुप्ता की शिकायत पर की है। श्री गुप्ता ने प्राचार्य को तत्काल हटाने, पूर्व अतिथि शिक्षक संजीव गौड़ को पुनः नियुक्ति देने संबंधी शिकायत की थी। जिसकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी से कराई गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि तत्कालीन प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बानमौर जिला मुरैना में पदस्थी के समय संजीव गौड़ अतिथि शिक्षक को एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र की योग्यता न होने पर भी उन्हें सत्र 2017-18 और सत्र 2018-19 में रखा जाना पाया गया, जो शासन की धन राशि का दुरूपयोग किया जाना एवं वित्तीय अनियमितताओं को सिद्ध करता है।
चंबल संभाग के कमिश्नर आशीष सक्सेना ने प्राचार्य श्री श्रीवास्तव के कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता के साथ-साथ प्राचार्य श्रीवास्तव की निष्ठा संदिग्ध परिलक्षित करता है, जो एक लोकसेवक के पद के अपेक्षित आचरण के विपरीत होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 (1) (2) व (3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
कमिश्नर ने इसको लेकर प्राचार्य जी.के. श्रीवास्तव के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत नियम 16 के अन्तर्गत विधिवत अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस जारी किया है।