धारा 144 के तहत कलेक्टर ने जारी किए आदेश, देखें क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय ग्वालियर के अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि, कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही निर्देशित किया गया है कि जिले में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा।