कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने किया राजपूत को निलंबित।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सहायक वर्ग-3 रविन्द्र सिंह राजपूत को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्वालियर सिटी रहेगा तथा मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर द्वारा गत दिनों रविन्द्र राजपूत सहायक ग्रेड-3 के विरूद्ध अपराध क्रमांक-129/2021 धारा-7, 13 (1) बी/13 (2) टीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध होने के कारण कलेक्टर द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई है।