खाद्य पदार्थ की नहीं, देशी विदेशी शराब की दुकानों का भी कराना होगा पंजीकरण।
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में संचालित सभी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओ में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों को खाद्य लायसेंस/रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। खाद्य लायसेंस प्राप्त करने हेतु होलसेलर/थोक/फुटकर वितरण हेतु 2 हजार रूपए प्रति वर्ष एवं निर्माण हेतु 3 हजार रूपए एवं 5 हजार रूपए प्रतिवर्ष शामिल है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज एवं पीडीएस की दुकानों को लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। साथ ही महिला-बाल विकास की आंगनबाड़ी केन्द्र, स्व-सहायता समूह तथा सांझा चूल्हा, आबकारी विभाग की सभी शराब दुकानें देशी एवं विदेशी, जिला शिक्षा अधिकारी के स्कूलों में संचालित कैन्टीन मध्यान्ह भोजन, उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में संचालित कैन्टीन, मंडी सचिव के कृषि उपज मंडी मे संचालित समस्त संस्थान एवं दुकानें, नगर निगम के द्वारा समस्त फल-सब्जी विक्रेताओं की दुकानें एवं संस्थाओं को लायसेंस लेना अनिवार्य है।
इतना ही नहीं औषधि निरीक्षक के माध्यम से सभी मेडीकल स्टोर, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त छात्रावासों, जिन संस्थानों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक हैं उन्हें खाद्य लायसेंस तथा जिन संस्थानों का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से कम है उन्हें खाद्य रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। खाद्य लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से या स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।