धारा 144 में आंशिक संशोधन, फिर बदला दुकान खुलने का समय।
ग्वालियर:- अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर रिकेश कुमार वैश्य ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, कि किराना दुकान सुबह 7 बजे से 10 बजे की बजाय आंशिक संशोधन करते हुए पुनः आदेश जारी किए गए है कि अब किराना दुकान सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही खुलेगी।