दो दिन बंद रहेंगी देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग की दुकानें, कलेक्टर ने जारी किए आदेश।
ग्वालियर:- ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत ग्वालियर सीमान्तर्गत स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा एवं भांग की दुकानें शनिवार एवं रविवार को बंद करने के निर्देश दिए हैं।