धारा 144 के तहत आदेश जारी, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त देखें।
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने धारा 144 के तहत निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिले में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा।