दो क्रेशरों पर एक करोड़ 18 लाख रूपए अर्थदण्ड, क्रेशर एवं खदान संचालन निलंबित।
ग्वालियर:- जिले में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध उत्खनन के एक मामले में खनिज नियम 1956 की धारा-53 के तहत अर्थदण्ड की राशि 95 लाख 40 हजार रूपए प्रस्तावित करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर प्रभावी कार्रवाई की गई। संबंधित पट्टेधारी को नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही स्वीकृत खदान में उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
खनिज अधिकारी श्री गोविंद शर्मा ने बताया कि कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत गत दिनों ग्राम बेरजा तुनकपुरा स्थित खदानधारक मैसर्स पीताम्बर ग्रेनाइट भागीदार श्री वीरेन्द्र सिंह गुर्जर की खदान सर्वे नं. 205 के रकबा 1.730 हैक्टेयर क्षेत्र का औचक निरीक्षण खनिज विभाग के अमले द्वारा किया गया। जांच के दौरान संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया। अवैध उत्खनन का प्रकरण मध्यप्रदेश गौंण एवं खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 95 लाख 40 हजार प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया एवं मौके पर ही क्रेशर एवं खदान को सील कर दिया गया। आगामी आदेश तक खदान से उत्खनन एवं क्रेशर के संचालन को भी निलंबित करने के आदेश पारित कर दिए गए हैं।
इसके साथ ही संबंधित पट्टेदार की निजी भूमि सर्वे क्रमांक-197, 199, 200 के रकबा 1.810 हैक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत अन्य खदान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें संबंधित पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन करना पाया गया। अवैध उत्खनन का प्रकरण गौंण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अर्थदण्ड राशि 22 लाख 68 हजार रूपए प्रस्तावित करते हुए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में दर्ज किया गया। इसके साथ ही मौके पर ही खदान एवं क्रेशर सील कर स्वीकृत खदान से उत्खनन कार्य एवं क्रेशर संचालन कार्य को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।
दोनों ही प्रकरणों में पट्टाधारियों की उपरोक्त दोनों खदानों में अवैध उत्खनन के कुल एक करोड़ 18 लाख रूपए के प्रकरण दर्ज करते हुए खदान में उत्खनन एवं क्रेशर संचालन को निलंबित कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।