कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के दिए निर्देश, दीपावली पर पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के दिए निर्देश, दीपावली पर पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी।

ग्वालियर:-  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दीपावली पर धारा 144 के साथ ही जनसामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि, नगर निगम सीमा में केवल ग्रीन केकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। शेष सभी प्रकार के फटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

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