10 कर्मचारियों का तीन-तीन दिवस का वेतन कटा, किया जा सकता है सेवा से प्रथक।
गुना:- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ श्री अक्षय ताम्रवाल द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत राघौगढ़ के वार्ड क्रमांक 06,07,08,09,12,13,22,23 एवं 23 के सभी उपभोक्ताओं की 100 प्रतिशत आधार सीडिंग दो दिवस में किये जाने एवं हितग्राहियों के के.वाय.सी. पीओएस मशीन के माध्यम से इंद्राज किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त अवधि में कार्यपूर्णं नहीं करने के कारण न.पा.राघौगढ़ के कर्मचारियों श्री वसीम खान, श्री मयंक राजपूत, श्री अरविन्द मीना, श्री इमरान खान, श्री मुजफर खान, श्री करण भार्गव, श्री पुरूषोत्तम लोधा, श्री मुकेश शर्मा, श्री रवि चंदेल तथा श्री रफीक मोहम्मद द्वारा उक्त कार्य दो दिवस में पूर्णं नही किये जाने के कारण उक्त कर्मचारियों के वेतन में तीन-तीन दिवस की कटौती की गयी है। साथ ही यह निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा एक दिवस में कार्य पूर्णं नही किये जाने पर उनके विरूद्ध सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी।