एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित।
बालाघाट:- कलेक्टर दीपक आर्य ने मध्यप्रदेश कर्मकार मंडल योजना की हितग्राही महिला से अनुग्रह राशि देने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगने एवं उसे परेशान करने के कारण जनपद पंचायत बालाघाट के पंचायत समन्वय अधिकारी श्री नीलकंठ बिसेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय बालाघाट रखा गया है।
इस प्रकरण में उल्लेखनीय है कि बालाघाट विकासखंड के ग्राम खुरसोड़ी की महिला पार्वती बाई नागपुरे का मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल योजना के अंतर्गत श्रमिक कार्ड बना हुआ है। पार्वती बाई के पति पीतम लाल नागपुरे की 14 सितंबर 2019 को मृत्यु हो जाने के कारण पर्वतीबाई को योजना के अंतर्गत 02 लाख रुपये की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन द्वारा पार्वती बाई से इस प्रकरण की जांच के नाम पर एक लाख रुपये की राशि मांगी जा रही थी। पार्वती बाई ने इस संबंध में दी गई शिकायत में बताया कि 16 जून 2020 को उसके द्वारा नीलकंठ बिसेन को 15 हजार रुपये की राशि दी गई है और पार्वती बाई के दामाद द्वारा अपने मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई है।